मेन रोड में जमीन की शरह 70 फीसद बढ़ी

रांची जिले के शहरी और देही इलाकों के जमीन, फ्लैट और मकानों की सरकारी शरह में भारी इजाफा का फैसला लिया गया है। जिला अवर रजिस्ट्रार संतोष कुमार के परपोजल पर डीसी विनय कुमार चौबे ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक , शहरी इलाक़े के फ्लैट और पक्के मकानों की शरह में 10% की इजाफा की गयी है। जमीन की शरह में 20% तक की इजाफा हुई है।

हालांकि मुखतलिफ़ इलाकों की मेन सड़कों के किनारे वाकेय जमीन की शरह में 70% तक की इजाफा की गयी है। सबसे ज़्यादा 70% की इजाफा मेन रोड (चडरी मौजा) वाकेय जमीन की शरह में की गयी है। देही इलाकों के मकानों की शरह पांच से 30% बढ़ गयी है। वहीं मुंसिपल कोपोरेशन से बाहर वाकेय जमीन की शरह पर 10 से 20% तक बढ़ायी गयी है।

कॉमर्शियल इमारतों की शरह दोगुनी

शहरी इलाक़े में कॉमर्शियल इमारतों की शरह में 100% तक की इजाफा की गयी है। कॉमर्शियल इमारत की शरह मेन सड़कों के किनारे वाकेय रिहायशी इमारतों की शरह से दोगुना कर दी गयी है। खेलारी में जमीन की शरह में 58% और ओरमांझी में 40% तक की इजाफा की गयी है।

शहरी इलाक़े में फी साल और ग्रामीण इलाकों में दो साल पर जमीन, फ्लैट और मकान की शरह का जायजा कने की तजवीज है। शरह की ताईन 1 जनवरी 2013 को जारी दस्तूरुल अमल की बुनियाद पर किया गया है।

मुखतलिफ़ वार्ड की जमीन की नयी शरह (रु/डिसमिल)

वार्ड पुरानी शरह नयी शरह

1 2,15,274 2,37,088

2 1,83,297 2,01, 627

28 3,17339 3,49,073

29 2,89,405 3,12,671

31 2,32,146 2,55,361

32 1,78,497 1,96,437

(नोट: इस रेट में 20 फीसद जोड़ कर मेन रोड के किनारे वाकेय जमीन की शरह मुकर्रर की गयी है। )