मेयर अफजल इमाम को ओहदे से हटाने के मामले में पटना हाइ कोर्ट ने समाअत पूरी कर ली। जस्टिस ज्योति शरण इस मामले में बाद में अपना फैसला जारी करेंगे। मेयर की तरफ से वकील एसबीके मंगलम ने कहा की डिप्टी मेयर को मुखालफ़ीन और मवाफ़ेकीन दोनों जानिब से बराबर बराबर वोट मिलने के बाद फैसला कुन वोट देने का हक़ नहीं है। अदम एतमाद तजवीज की मीटिंग में सिर्फ मीटिंग का ही ज़ाब्ता कानून नाफ़ीज़ हो सकता है दीगर ज़ाब्ता कानून नहीं। वहीं पेर्जेटाईंडिंग आफिसर डिप्टी मेयर के वकील ने कहा की इसे वोट नहीं डालने दिया गया। इसके बाद 37 वर्ड कोनसिलरों के वकीलों ने भी अपना मौकिफ रखा। सभी फरीकों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज रख ली है। कोनसलरों ने 3 सितमबर को भी अपना मौकिफ रखा था। पटना हाइ कोर्ट मेयर के खिलाफ लाये गए अदम एतमाद की तजवीज के गिर जाने के बाद दर्ज़ कराये गए मामले की समाअत कर रहा है।