मॉल्स, सिनेमा, दुकानात को 24 घंटे खुला रखने काबीना की मंज़ूरी

नई दिल्ली 30 जून: एक मिसाली क़ानून बनाते हुए दुकानात, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स के अलावा दुसरे इदारों को साल भर 24×7 खुले रखने की इजाज़त दे दी गई है। काबीना ने अपने मीटिंग में दुकानात और होटलों, मॉल्स को 24 घंटे खुला रखने के क़ानून को मंज़ूरी दे दी। इस क़ानून के तहत एसे इदारों का अहाता किया गया है जहां 10 या इस से ज़ाइद वर्कर्स काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के मासिवा तमाम इदारों को साल भर 365 दिन काम करने की आज़ादी फ़राहम की गई है इस के लिए औक़ात की सहूलत बख़श तर्तीब को मलहूज़ रखा जाना चाहीए।

इस मॉडल क़ानून में ख़वातीन के लिए भी सहूलत दी गई है और ख़वातीन अब मुनासिब सिक्योरिटी के साथ रातों में भी काम कर सकती हैं। आजरीन के लिए चंद शराइत रखे गए हैं। वर्कर्स के लिए पीने का साफ़ पानी फ़राहम करना, केंटिन, फर्स्ट ऐड, बैत उल-ख़लाओं और दुसरे बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी, आजरीन की ज़िम्मेदारी होगी। मॉडल शॉप्स ऐंड इस्टैब्लिशमेंट (रैगूलेशन आफ़ एम्प्लॉयमेंट ऐंड कंडीशन आफ़ सर्विस) बिल 2016 को काबीना ने मंज़ूरी दे दी। ज़राए ने बताया कि इस मॉडल क़ानून को पार्लियामेंट की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी इस से दुकानात और दुसरे तिजारती इदारों में ज़ाइद रोज़गार पैदा करने का मौक़ा मिलेगा और तमाम आजरीन आज़ादी के साथ इस साल से घंटों काम कर सकते हैं।

इस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क़ुव्वत की ज़रूरत होगी। वज़ारत लेबर की तरफ से पेश करदा तजवीज़ के मुताबिक़ इस मॉडल 11 को रियासतों की तरफ से भी इख़तियार किया जा सकता है और वो ज़रूरत पड़ने पर अपनी सहूलत और तक़ाज़ों के मुताबिक़ इस क़ानून में तरमीम कर सकते हैं।