मोदी की डिग्री संबंधी RTI को ख़ारिज करने वाले अधिकारी पर 25 हज़ार रुपए जुर्माना

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री सम्बन्धी एक आरटीआई आवेदन को खारिज करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने हाल ही एक आदेश में  दिल्ली विश्वविद्यालय के सीपीआईओ मीनाक्षी सहाय की खिंचाई की।

आयोग ने दिल्ली के वकील मोहम्मद इरशाद की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जुर्माना लगाया जिस आरटीआई को दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने कहकर ख़ारिज कर दिया था कि भारतीय पोस्टल आर्डर (आईपीओ) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में चिह्नित नहीं किया गया था।

आयोग ने जुर्माने की इस राशि 25,000 रुपए को सहाय के वेतन में से वसूले जाने का लोक प्राधिकारी को निर्देश दिया है। दरअसल 10 रुपये का पोस्टल आर्डर के चक्कर में कानूनी लड़ाई में खर्च हजारों रुपए खर्च हो गए हैं जिसके चलते विश्वविद्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व में भी आयोग ने विश्वविद्यालय की केंद्रीय जन सूचना अधिकारी की यह दलील खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत सूचना है।

अपने बचाव में सीपीआईओ मीनाक्षी सहाय ने दलील दी की आरटीआई के आवेदन को खारिज करने में कोई द्वेष नहीं था और इसको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करते हुए ही ख़ारिज किया गया। आयोग को उसके तर्क में कोई योग्यता या औचित्य नहीं दिखा तथा कहा कि मात्र शुल्क एक आरटीआई को ख़ारिज करने का कोई आधार नहीं होता।