मोदी डिग्री मामला: CIC अॉडर पर अदालत का रोक

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी की एमए की डिग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। केजरीवाल ने मोदी की इस डिग्री के फर्जी होने का आरोप लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायाधीश वी. एम. पांचोली की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु और केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है। विश्वविद्यालय ने 20 जून को न्यायाधीश एस. एच. वोरा की एकल पीठ के समक्ष CIC के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।