लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के बलसिंहखेड़ा प्राथमिक विद्यालय में एक युवती से रेप की कोशिश में असफल होने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी | शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस हत्या के आरोपी रामसेवक को दोषी करार देते हुए 13 हजार रुपए जुर्माने और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है|
ये घटना 17 जुलाई 2014 की सुबह बलसिंहखेड़ा गांव के हुई थी | प्राथमिक विद्यालय में युवती का निर्वस्त्र शव मिलने से हड़कंप मच गया था | युवती के शरीर पर चोटों के निशान थे और घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा था| आशंका जताई गयी थी कि युवती से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई है|
तत्कालीन डीआईजी नवनीत सिकेरा की भी इस मामले में गवाही हुई थी| कोर्ट ने 29 महीने पहले हुए इस जघन्य कांड में रेप, हत्या और सुबूत छिपानेके दोष सिद्ध हो जाने पर हत्यारे को ये सजा दी है |
गौरतलब है लखनऊ में हुई इस घटना ने बाद गांव के चौकीदार नोखेलाल की तरफ से मोहनलालगंज कोतवाली में युवती की रेप के बाद हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज कराई गई थी | अधिकारियों का कहना था कि इस वारदात में चार-पांच बदमाश शामिल हो सकते हैं|
पीजीआई थाना क्षेत्र में रहकर एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नर्स की नौकरी करने वाली देवरिया की युवती के रूप में मृतका की शिनाख्त हुई थी.| वारदात के खुलासे का दावा करते हुए पुलिस ने बलसिंहखेड़ा गांव में ही रहने वाले व एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड रामसेवक यादव को गिरफ्तार किया था|