मोहसिन शेख की हत्या के आरोपियों को मिली जमानत

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में एक आईटी इंजीनियर की हत्या के सिलसिले में बांबे हाईकोर्ट ने आज तीन आरोपियों की जमानत दे दी है। 2 जून को 28 साल के मोहसिन शेख की कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि हिंदू राष्ट्र सेना ने कार्यकर्ताओं पर इसका हाथ था। शेख की हत्या के आरोप में देसाई समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ये सभी जेल में हैं जिसमें तीन आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दी है।

कोर्ट ने इन तीन आरोपियों को जमानत देने के पक्ष में कहा आरोपियों का पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा लगता है कि वे धर्म के नाम पर भड़काया गया है। जज मृदुला भाटकर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहती है कि वारदात की ठीक पहले एक मीटिंग हुई थी। आरोपियों की मृतक से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। ना ही हत्या का कोई मकसद था। मृतक की गलती इतनी थी कि वो किसी अन्य धर्म का था।

आपको बता दें विवादित फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़के लोग से हिंसा पर उतारू हैं और उसी हिंसा की चपेट में मोहसिन भी आ गया। हमले के वक्त मोहसिन के साथ उसका दोस्त अमीन शेख भी था। अमीन से भी मारपीट की गई हालांकि वो मौके से भागने में सफल रहा।

2 जून, 2014 को, दक्षिणपंथी संगठन हिन्दू राष्ट्र सेना शिवा जी के खिलाफ एक पोस्ट के विरुद्द में हदसपार में एक सभा की थी। जिसके बाद ही मोहसिन और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया था।