यदि यूरप्पा को मज़ीद राहत पेशगी ज़मानत मंज़ूर

बैंगलौर 17 नवंबर (पी टी आई) कर्नाटक के साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर बी ऐस यदि यूरप्पा को मज़ीद राहत फ़राहम करते हुए हाइकोर्ट ने आज उन्हें और उन के अरकान ख़ानदान को सरकारी अराज़ी के आलामीया की तंसीख़ में मुबय्यना बे क़ाईदगियों से मुताल्लिक़ 2 शिकायतों में ज़मानत क़बल अज़गरफ़तारी की मंज़ूरी दे दी।

जस्टिस ऐच बिल्पा ने ज़मानत की दरख़ास्त जो यदि यूरप्पा, उन के दो बेटों बी वाई राघवेन्द्र रुकन लोक सभा और बी वाई विजेंदर और दामाद आर एन सोहन कुमार ने पेश करते हुए अंदेशा ज़ाहिर किया था कि इन के ख़िलाफ़ लोक आयवकत की ख़ुसूसी अदालत में दाख़िल करदा 2 ख़ानगी शिकायतों की बिना पर उन की गिरफ़्तारी मुम्किन हैं, उन की दरख़ास्त ज़मानत क़बल अज़ गिरफ़्तारी मंज़ूर करते हुए हिदायत दी कि 2 लाख रुपय का मुचल्का और इसी रक़म की ज़मानतें पेश की जाएं।

वकील सिराजन बाशा ने शिकायत पेश की है कि अराज़ी का आलामीया यदि यूरप्पा की जानिब से अपने अरकान ख़ानदान की जानिब से मंसूख़ किया गया। यदि यूरप्पा क़ब्लअज़ीं इसी सिलसिला में 5 क़ानूनी शिकायतों में से 2 मैं ज़मानत हासिल करचुके हैं।