हैदराबाद 22 जुलाई:दिलसुखनगर में जुड़वां बम धमाके केस के मुल्ज़िमीन-ओ-मुबय्यना अरकान इंडियन मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ णेएशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने इल्ज़ामात वज़ा किए।
सख़्त सिक्योरिटी के दरमयान यसीन भटकल और साथीयों को चेर्लापल्ली जेल से रंगारेड्डी कोर्ट मुंतक़िल किया गया जहां अदालत में हाज़िरी के बाद उनके इल्ज़ामात वज़ा किए गए।
यसीन भटकल और उसके चार साथी असद उल्लाह अख़तर उर्फ़ हड्डी, तहसीन अख़तर, विक़ास और एजाज़ शेख़ ने एन आई ए की टाऱाफ से वज़ा किए गए इल्ज़ामात को मुस्तर्द कर दिया और बेगुनाह होने का दावा किया।
क़ब्लअज़ीं एन आई ए ने ख़ुसूसी एन आई ए अदालत में दरख़ास्त दाख़िल की जिस में ये गुज़ारिश की गई केए जुड़वां बम धमाके केस की समाअत वीडीयो कांफ्रेंससिंग के ज़रीये चेर्लापल्ली जेल में चलाई जाये। एन आई ए ने अपनी दरख़ास्त में ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीयों की इत्तेलाआत की बुनियाद पर ये ज़ाहिर होता हैके जेल से अदालत मुंतक़िल करना ग़ैर महफ़ूज़ है।
दरख़ास्त में बताया गया कि बम धमाके केस के गवाह अदालत में हाज़िर होने से ख़ौफ़ज़दा हैं और ये ख़तरा लाहक़ हैके अदालत में मुल्ज़िमीन की पेशी पर ला ऐंड आर्डर का मसला पैदा होसकता है।