नई दिल्ली: इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अलगाववादी नेता और जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक और दो अन्य को रैगूलेशन मैनिजमंट क़ानून(फेमा की कथित उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी करके तीस दिन के अंदर जवाब मांगा है
ई डी के सुत्रो ने आज यहां बताया कि नोटिस हाल ही में भेजा गया है। ये मामला 48.23 लाख रुपये के लेन-देन से संबंधित है। इस मामले में 2001 में एफ़ आई आर दर्ज कराया गया था। मिस्टर मलिक और श्रीनगर के एक जोड़े को ये नोटिस भेज कर तीस दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
जब्त किए यह राशि श्रीनगर के मुश्ताक अहमद डार और उनकी पत्नी शमीमा उर्फ शाजिया उर्फ बंटी से जब्त की गई थी। बताया जाता है कि डार ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि यह राशि मिस्टर मलिक को देने के लिए नेपाल के एक व्यक्ति ने उसे दी थी। इस मामले में जे के एल एफ़ के सदस्य को गिरफ़्तार किया गया था। फ़िलहाल वो ज़मानत पर हैं।