दिल्ली की एक अदालत ने इंटरनेट याहू के ख़िलाफ़ एक मामले को ख़ारिज कर दिया है जिस पर इल्ज़ाम था कि इसने अपनी साईट पर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड किया है। अदालत ने याहू को राहत देते हुए दरख़ास्त गुज़ार की सरज़निश की कि इसने बेबुनियाद तौर पर याहू और दीगर सोश्यल नेटवर्किंग साईट्स को क़ानूनी चाराजोई से दो-चार किया।
एडमिनिस्तट्रेटिव सियोल जज प्रवीण सिंह ने दरख़ास्त गुज़ार मुफ़्ती इलयास अरशद क़ासिमी पर 5,000 रुपये का जुर्माना आइद किया है क्योंकि मिस्टर क़ासिमी ने याहू के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई का कोई ठोस जवाज़ पेश नहीं किया था। याहू पर भी क़ब्लअज़ीं 2,000 रुपये का जुर्माना आइद किया जा चुका है क्योंकि कंपनी ने अदालत में पेश होने में ताख़ीर से काम लिया था।