यूनुस याफ़ई की ज़मानत पर फैसला महफ़ूज़

हैदराबाद।01 जनवारी: नामपली क्रीमिनल कोर्ट ने मजलिस के रुकन असेंबली अकबर उद्दीन उवेसी पर हमला केस में माख़ूज़ यूनुस बिन उम्र याफ़ई और बहादुर अली ख़ान उर्फ़ मुनव्वर इक़बाल की दरख़ास्त ज़मानत पर फैसला महफ़ूज़ करदिया है।

सातवें एडीशनल मेट्रो पोलीटन सेशन जज ने पब्लिक परासेकोटर और वकील सफ़ाई मिस्टर मुहम्मद मुज़फ़्फ़र उल्लाह ख़ान शफ़ाअत ऐडवोकेट के मुबाहिस की समाअत के बाद दरख़ास्त पर फैसला को /2 जनवरी के लिए महफ़ूज़ करदिया।

वकील सफ़ाई ने आज बेहस करते हुए जज से शिकायत की के इस केस की तहक़ीक़ करने वाले तहक़ीक़ाती ओहदेदार ए सी पी एम सिरिनिवास पर क़ानून को बालाए ताक़ रखते हुए उन के मुख़ालिफ़ फ़रीक़ यानी रुकन असैंबली की बेजा हिमायत कररहे हैं।