यूरोपीय राज्य शरणार्थियों को वीजा देने से इनकार कर सकती हैं: यूरोपीय न्यायालय

लक्समबर्ग: यूरोपीय संघ के उच्च न्यायालय ने कहा है कि संगठन के सदस्य राज्य को कुछ समय केलिए मानवीय आधार पर वीजा प्राप्त करने के इच्छुक शरणार्थियों को मना कर सकते हैं। लक्समबर्ग में स्थापित यूरोपीय न्यायालय ने मंगलवार को यह फैसला एक सीरियाई परिवार के मामले में सुनाया है जो बेल्जियम आने के लिए वीजा प्राप्त करने का इच्छुक था।

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अदालत ने आश्चर्यजनक रूप से सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो से संबंधित परिवार के खिलाफ फैसला सुनाया। इस परिवार ने पिछले साल अक्टूबर में लेबनान की राजधानी बेरूत में बीलजेयन दूतावास में मानवीय आधार पर वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था।

अदालत ने कहा है कि संगठन की ” सदस्य राज्य ई यू के कानून के तहत ऐसे लोगों को मानवीय आधार पर वीजा देने के लिए बाध्य नहीं हैं जो इन क्षेत्रों में इस इरादे से प्रवेश करें कि वह बाद में शरण के लिए आवेदन दायर कर सकें. हालांकि वह अपने राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा कर सकते हैं। ”

सीरिया से संबंध रखने व;ए ऑर्थोडिक्स ईसाई दंपती और उनके तीन बच्चों ने बेल्जियम के इमेग्रेश्न कार्यालय की ओर से वीजा देने से इनकार को यूरोपीय न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के घोषणा पत्र और यूरोपीय कन्वेंशन फॉर ह्यूमन राइट्स का हवाला दिया था।

अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस परिवार ने बेल्जियम में 90 दिन की अस्थायी निवास अवधि के बाद राजनीतिक शरण प्राप्त करने के लिए वीजा के लिए आवेदन किया था। इस सीरियाई परिवार ने अपनी याचिका में यह रुख अपनाया था कि उन से धर्म के आधार पर विरोधी व्यवहार हो सकता है। इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है।