उत्तरप्रदेश उर्दू एकेडेमी की तशकील नौ केलिए आज यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की डविजन बेंच के सामने जो जस्टिस इमतियाज़ मुर्तज़ा , जस्टिस के एस त्रिपाठी पर मुश्तमिल मफ़ाद-ए-आम्मा की रिट हाईकोर्ट के वकील फ़ारूक़ अहमद ऐडवोकेट ने गुज़ारी, जिस में उन्होंने अदालत से इस्तिदा की चूँकि उर्दू एकेडेमी गुजिश्ता 20 महीने से मुअत्तल पड़ी हुई है।
इसकी वजह से रियासत में उर्दू मुसन्निफ़ीन को ना तो इमदाद मिल रही है ना कुतुब पर इनाम, ना स्कालरशिप और ना ही उर्दू की फ़लाह-ओ-बहबूद के कोई काम किए जा रहे हैं। जिस की वजह से उर्दू वाजों को सख़्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ़ाज़िल बेंच ने इस मुआमला में रियास्ती हुकूमत से दो हफ़्ता के अंदर जवाब दाख़िल करने को कहा है।
मुहम्मद फ़ारूक़ ऐडवोकेट के मुताबिक उर्दू एकेडेमी की इतने अर्सा तक तशकील ना किया जाना दरअसल उत्तरप्रदेश उर्दू एकेडेमी के ऐक्ट 192-ए-के भी सरीहन मुनाफ़ी है।