सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाइकोर्ट के इस हुक्मनामा जिस में साबिक़ वज़ीर-ए-आला बी एस येदि यूरप्पा के ख़िलाफ़ मुबय्यना तौर पर गै़रक़ानूनी कानकनी के ख़िलाफ़ एफ़ आई आर दर्ज करवाई गई थी, से दस्तबरदार हो जाने की इजाज़त दे दी।
जस्टिस टी एस ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा पर मुश्तमिल एक बेंच ने दरख़ास्त गुज़ार की ये कह कर सरज़निश की कि उसे अदालत से रुजू होने से क़ब्ल ज़हन साज़ी कर लेनी चाहीए।