शाहजहांपुर: उत्तरप्रदेश के योगी सरकार को स्वामी चिन्मयानंद केस मामले में कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। बता दें कि योगी सरकार ने कोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद केस खत्म करने की सिफारिश की थी, लेकिन स्थानीय अदालत ने इस अर्जी को ख़ारिज करते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया है।
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पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। सरकार ने स्वामी चिन्मयानंद का केस खत्म करने की सिफारिश की थी जिसको लेकर पीड़िता ने कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार द्वारा केस खत्म करने की सिफारिश को खारिज कर दिया। सीजेएम कोर्ट ने पीड़िता की याचिका को मानते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ पांच हजार का जमानती वारंट भी जारी किया है और 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है।
बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी ही एक शिष्या ने हरिद्वार के आश्रम में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ 30 नवंबर 2011 को शाहजहांपुर चौक कोतवाली में केस दर्ज किया गया था।