योगी सरकार ने सभी विभागों-निकायों में हड़ताल पर छह महीने का बैन लगाया

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लागू करते हुए सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर अगले छह महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है.

मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने बीते चार फरवरी की रात इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की.

अधिसूचना के मुताबिक राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी लोकसेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर एस्मा-1966 की धारा तीन की उपधारा एक के तहत अगले छह माह तक के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया गया है.

एस्मा के तहत डाक सेवाओं, रेलवे, हवाई अड्डों समेत विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं. एस्मा लागू होने के दौरान होने वाली हड़ताल को अवैध माना जाता है.

हड़ताल कर कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर सज़ा और जुर्माना दोनों की सज़ा हो सकती है.

एस्मा लागू होने के बाद पुलिस का यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वॉरंट गिरफ्तार कर सकती है.

अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिबंध जनहित में लागू किया गया है.

योगी सरकार ने इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत स्थापित किए गए राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संबद्ध महाविद्यालयों में जून 2019 तक हड़ताल प्रतिबंधित कर दी है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, छह फरवरी को कुछ सरकारी संगठन पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर हड़ताल करने वाले थे. बताया जा रहा है कि इसी वजह से योगी सरकार ने यह क़दम उठाया है