रंगरेलिया मनाने के मुल्ज़िम बक्सर के एडीजे बरखास्त

पटना हाइकोर्ट ने बक्सर के अपर जिला सेशन जस्टिस प्रेम कुमार शर्मा को बरखास्त कर दिया है। पीर की शाम हाइकोर्ट के बेंच ने यह फैसला लिया। प्रेम कुमार शर्मा को पहले स्टैंडिंग कमेटी ने मूअत्तिल किया था।

उनके खिलाफ सात नवंबर, 2013 को किशनगंज सर्किट हाउस में ख़वातीन के साथ रंगरेलिया मनाने की शिकायत की जांच करायी गयी थी। सरकारी ज़राये के मुताबिक, जस्टिस शर्मा ने वाराणसी में रहनेवाले अपने अहले खाना से मिलने के नाम पर छुट्टी लिया था। लेकिन, वह खानदान से मिलने नहीं जाकर किशनगंज पहुंच गये और ख़वातीन के साथ रंगरेलिया मनाते हुए पाये गये। जस्टिस शर्मा के खिलाफ मिली शिकायत पर

हाइकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी ने जांच शुरू की। जांच शुरू होते ही उन्हें मूअत्तिल कर दिया गया। पीर को चीफ़ जस्टिस रेखा एम दोशित की सदारत में तमाम जजों के पूरे बेंच की बैठक हुई। जस्टिसों ने प्रेम कुमार शर्मा की बरखास्तगी का फैसला लिया। जस्टिस शर्मा 2017 में रिटायर होनेवाले थे।