रकबर खान मॉब लिंचिंग: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है

राजस्थान के अलवर में कथित गोरक्षकों द्वारा की गई रकबर खान की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।

सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने राजस्थान सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई।

मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी. वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मॉब लिंचिंग को लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

इस मामले में 7 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.दरअसल, पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने अलवर मामले को लेकर राजस्थान सरकार और अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

आपको बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर कहा था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता।

डर और अराजकता की स्थिति में राज्य सरकारें सकरात्मक रूप से काम करें। कोर्ट ने संसद से यह भी कहा था कि वो देखे कि इस तरह की घटनाओं के लिए कानून बन सकता है क्या?

राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव में गो तस्करी के आरोप में कुछ कथित गोरक्षकों ने रकबर खान नामक एक शख्स को पीट-पीटकर मार डाला था।

इसके अलावा मॉब लिंचिंग में रकबर खान की मौत के मामले में राज्य पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने रकबर को अस्पताल पहुंचाने की जगह बरामद गायों को पहले गौशाला पहुंचाने को तरजीह दी।

इसकी वजह से रकबर को अस्पताल पहुंचाने में तीन घंटे की देरी हुई और उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव में गो तस्करी के आरोप में कुछ कथित गोरक्षकों ने रकबर खान नामक एक शख्स को पीट-पीटकर मार डाला था।