रजिया खातून ज़हेज कत्ल मामले में शौहर समेत एक ही खानदान के पांच को उम्र कैद

रांची के खातून मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज ओरमांझी के रजिया खातून ज़हेज कत्ल मामले में शौहर समेत एक ही खानदान के पांच लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी।

रांची की सीमा सिन्हा के खुसुसि फास्ट ट्रैक अदालत ने ओरमांझी इलाके में कुट्टे गांव में 10 मई, 2011 को रजिया खातून की कत्ल ज़हेज के लिए की गयी थी और इसके लिए उसके शौहर समेत ससुराल हक़ के पांच लोगों को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनायी। सजा पाने वालों में समदान अंसारी, गुलाम रब्बानी, अयूब अंसारी, नूरी अंसारी और मोजम अंसारी शामिल हैं।

रजिया खातून की लाश एक पेड़ से लटकते पायी गयी थी। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि रजिया के शौहर और उसके दीगर रिश्तेदार ने ज़हेज में बीस हजार रुपये और दीगर घरेलू सामान की मांग की थी जो पूरी न किये जा सकने पर तमाम ने मिलकर रजिया खातून की कत्ल कर दी और उसकी लाश को बगीचे के पेड़ से लटका दिया।

अदालत ने मुलजिमों को ताज़ीराते हिन्द की ज़हेज कानून की दफा 498ए, ताज़ीराते हिन्द की दफा 302, 201 और 34 के तहत मुजरिम करार दिया और उन्हें मुखतलिफ़ दफा में अलग-अलग सजा सुनायी। इसके तहत तमाम को कत्ल के लिए उम्र कैद, सुबूत मिटाने के लिए सात साल और ज़हेज कानून के तहत तीन साल की कैद की सजा और कुल मिलाकर सात-सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी।