रांची मुंसिपल कॉर्पोरेशन पर सर्विस टैक्स का एक करोड़ रुपये बकाया है। सेंट्रल एक्साइज ने बकाया रकम के अदायगी के लिए शहर तरक़्क़ी सेक्रेटरी को खत लिखा है। 31 दिसंबर तक 50 फीसद की अदायगी नहीं करने पर कॉर्पोरेशन को टैक्स, दंड और सूद की रकम चुकानी होगी।
रांची मुंसिपल कॉर्पोरेशन ने गुजिशता पांच साल से सर्विस टैक्स की अदायगी नहीं किया है। सेंट्रल एक्साइज महकमा ने कई बार अदागयी करने का दरख्वास्त किया। पर कॉर्पोरेशन पर कोई असर नहीं हुआ। अब मरकज़ ने सर्विस टैक्स के बकायेदारों को राहत देने के लिए एक मंसूबा शुरू की है।
इस मंसूबा का फाइदा 31 दिसंबर तक ही मिलेगा। इसके तहत मुंसिपल कॉर्पोरेशन को 50 फीसद रकम की अदायगी करना होगा। बाक़ी रकम के अदायगी के लिए उसे छह महीने का वक़्त मिलेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेशन को दंड की रकम भी नहीं चुकानी होगी। पर ऐसा नहीं करने पर कॉर्पोरेशन पर टैक्स की रकम के बराबर (एक करोड़ रुपये) का दंड लगेगा। साथ ही इस रकम पर 18 फीसद की शरह से ब्याज भी चुकाना होगा।