रांची में होल्डिंग टैक्स ढाई गुना बढ़ाने की तजवीज

रांची : दारुल हुकूमत में मकानों-घरों का होल्डिंग टैक्स ढाई गुना बढ़ाने की तजवीज है। रांची मुंसीपाल कोर्पोरेशन ने यह परपोजल तैयार किया है। इसके तहत मेन सड़क के किनारे बने इमारतों पर सालाना 3.60 पैसा फी स्कवायर फीट, मेन सड़क के किनारे बने इमारतों पर सालाना 2.88 रुपये और दीगर सड़कों के किनारे बने इमारतों पर सालाना 2.16 रुपये स्क्वायर फीट की शरह से होल्डिंग टैक्स वसूलने का परपोजल है।

पीर काे मुंसीपाल कारपोरेशन बाेर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के इस परपोजल पर मंजूरी नहीं बन पायी। 18 जनवरी कारपोरेशन बोर्ड की खुसूसी बैठक बुलायी गयी है, जिसमें होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुद्दे पर आखरी फैसला लिया जा सकता है।

मकानाें-घराें के लिए होल्डिंग टैक्स की गिनती जिला ओहदेदार की तरफ से तय किराया शरह की बुनियाद पर की गयी है। सरकार के हिदायत के में मुंसीपाल कारपोरेशन ने होल्डिंग टैक्स तय करने के लिए एसडीओ से किराया शरह तय करने की दरख्वास्त किया था। सरकार की तरफ से मुक़र्रर दस्तुरुअल अमल के मुताबिक, शहर की तमाम सड़कों को तीन तबकों में बांटा गया है। प्रिंसिपल सड़कों , मेन सड़क और गली वाली सड़क। तीनों तरह की सड़कों पर तीन सबसे बढ़िया मकानों की फेहरिस्त बनायी गयी। फेहरिस्त एसडीओ को भेजी गयी। उनसे इन मकानाें के लिए मुक़र्रर किराये की रक़म की जानकारी ली गयी।

एसडीओ ने मेन सड़क किनारे बने अलग-अलग इमारतों के लिए 14, 12 व 10 रुपये की शरह से किराया मुक़र्रर कर मुंसीपाल कारपोरेशन को भेजी। कारपोरेशन ने इस शरह का मेन सड़क के किनारे बने इमारतों का औसत किराया 12 रुपये फी स्क्वायर फीट माना। साथ ही इसका 2.5% यानी 30 पैसे फी स्क्वायर मीटर फी माह की शरह से होल्डिंग टैक्स तय किया। फिर मेन सड़क के किनारे बने इमारतों पर सालाना 3.60 पैसा फी स्क्वायर फीट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स वसूलने की तजवीज तैयार किया है.