राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगी सरकारी फंड का इस्तेमाल

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि Political parties सरकारी फंड का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकतीं। पार्टी के प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट में बसपा के खिलाफ एक एनजीओ ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि सार्वजनिक स्थलों पर हाथी की मूर्तियां बनाकर चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की गई थी। याचिका में बसपा के चुनाव चिन्ह खत्म करने की मांग की गई थी।

सरकारी पैसे या मशीनरी के दुरुपयोग पर मान्यता निलंबित हो सकती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसी गतिविधियों के लिए सार्वजनिक कोष या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा, जिससे उस पार्टी या पार्टी को आवंटित चुनाव चिन्ह का प्रचार हो रहा है। चुनाव आयोग ने ये दिशा निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया था। हाईकोर्ट ने आयोग को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी करे ताकि सार्वजनिक पैसे और जगह का इस्तेमाल राजनीतिक दलों या चुनाव चिन्ह के प्रचार के लिए न हो। चुनाव आयोग ने इस पर राजनीतिक दलों से राय ली थी।