राजबल्लभ ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल

बिहारशरीफ : एम्रएलए जबल्लभ यादव जुमेरात को करीब सवा तीन बजे एक पुरानी कार से सीधे मुकामी अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें नौ दिनों की हिरासत में जेल भेज दिया। 15 फरवरी को इस कोर्ट ने उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया था, तब से वे फरार चल रहे थे।

उनके आज सरेंडर करने की भनक नालंदा पुलिस को लग चुकी थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की एक टीम कोर्ट के आसपास जुटी थी. लेकिन, उनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी। सोहसराय के इंस्पेक्टर जेपी यादव ने बताया कि पुलिस के पहुंचते-पहुंचते मुलजिम एमएलए सरेंडर कर चुके थे।

सरेंडर के बाद कोर्ट ने उन्हें नौ दिनों की अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया। इसके बाद मुलजिम एमएलए को भारी सिक्यूरिटी निजाम के साथ पुलिस मंडल कारा बिहारशरीफ पहुंचायी। सरेंडर की कार्रवाई पूरी होने तक मुलजिम के वकील कमलेश कुमार अदालती अमल पूरी होने तक कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि अभियोजन पक्ष के तरफ से एपीपी कैसर इमाम अदालती अमल के वक्त कोर्ट में मौजूद थे।

जेल जाने के दौरान एमएलए राजबल्लभ यादव ने कहा कि मुझे कानूनी अमल पर पूरा यकीन है। हालांकि, वाकिया के सिलसिले में पूछे जाने पर उन्होंने किसी तरह की कोई ख़ास रद्दो अमल नहीं दी.

मालूम हो कि एक नाबालिग तालीबा ने नौ फरवरी को खातून थाने में एमएलए राजबल्लभ यादव के खिलाफ उसके साथ इस्मतरेज़ी करने से मुताल्लिक खातून थाना कांड नंबर 15/16 दर्ज कराया था। इस्मतरेज़ी से मुताल्लिक दर्ज कांड में आइपीसी की दफा 376 व पास्को एक्ट लगाये गये हैं।