राजा परवेज़ को इंतेख़ाबी मुक़ाबला की इजाज़त

लाहौर, 23 अप्रैल: ( पी टी आई ) पाकिस्तान की अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशर्फ़ को आम इंतेख़ाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी और उन के पर्चा नामज़दगी मुस्तरद करने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को मुस्तरद कर दिया।

लाहौर हाइकोर्ट की मुकम्मल बेंच को ये एहसास था कि राजा परवेज़ अशर्फ़ को हनूज़ ख़ाती क़रार नहीं दिया गया है चुनांचे उन्हें इंतेख़ाबात में शिरकत से नहीं रोका जा सकता ।