राजीव गांधी के कातिलों को नहीं होगी फांसी: सुप्रीम कोर्ट का हुक्म

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ मरकज़ी हुकूमत की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज करते हुए हुक्म दिया है कि साबिक वज़ीर ए आज़म राजीव गांधी के कातिलों को फांसी नहीं दी जाएगी.

गुजश्ता हफ्ते मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम अदालत से कहा था कि राजीव के कातिलों के साथ कोई रहम न बरती जाए. मरकज़ी हुकुमत की वह अर्जी तमिलनाडु हुकूमत की उस कदम के मुखालिफ में था जिसमें राजीव के सभी सात कातिलों की फांसी को उम्र कैद में बदलने का मामला था.

सुप्रीम कोर्ट की आइन बेंच के सामने सोलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा, “इन लोगों ने हमारे साबिक वज़ीर ए आज़म को क़त्ल किया है. कत्ल की साजिश में गैर मुल्क की ताकतें शामिल रहीं हैं. इनके साथ रहम नहीं बरती जाए.”

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब मुल्क में मुंबई बम धमाकों के मुजरिम याकूब मेमन की फांसी पर मुल्क में बहस हो रही है. सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन की दोबारा सुनवाई को लेकर आज फैसला आ सकता है.