उप्र : तीन एसिड पीड़ित बहनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 दिन के अन्दर 4-4 लाख का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है| हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए तीनों एसिड पीड़ित बहनों का इलाज भी सरकारी और निजी अस्पताल में कराये जाने पर राज्य सरकार को इलाज का खर्च वहन करने का भी आदेश दिया है|
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई|राज्य सरकार की नीति के मुताबिक हाईकोर्ट ने एसिड पीड़ितों को एक-एक लाख दिए जाने और रानी लक्ष्मी बाई कोष से तीन-तीन लाख दिए जाने का आदेश दिया है |
गौरतलब है कि बीते साल 5नवम्बर की रात मऊ आइमा थाना क्षेत्र में मनचलों ने तीन सगी बहनों पर तेजाब से हमला कर दिया था|इस हमले में तीनो बहनें बुरी तरह झुलस गयीं थीं | उन तीनों को इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था| परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने कीवजह से परिजन इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे थे| इस वजह से एसिड पीड़ित बहनों का सही उपचार नहीं हो पा रहा था|