रामदेव के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई सात मई को

रामदेव के कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ दलितों से जुडी तबसीरह को लेकर कल दायर मामले की सुनवाई आगामी सात मई मुकर्रर की गयी है। पटना अदालत के चीफ़ जस्टिस मजिस्ट्रेट रामाकांत यादव के छुट्टी पर रहने की वजह से बिहार के वज़ीर और जदयू लीडर श्याम रजक की तरफ से दायर उस परिवाद पर सुनवाई की तारीख आगामी सात मई मुकर्रर की गयी है।

रजक ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि रामदेव के बयान से दलितों का बेइज़्ज़त हुआ है। उन्होंने आईपीसी 354 इस्तहसाल या खातून की इज्ज़त को ठेस पहुंचाने, अवामी नुमाइंदे कानून 1951 और एससी और एसटी कानून की दफ़ात के तहत रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मूताल्बा की था। इस दरमियान बाबा रामदेव के खिलाफ एक दीगर परिवाद बिहार के गोपालगंज जिला में बसपा उम्मीदवार की तरफ से दायर कराया गया है।