रामदेव पर पटना में एक, हाजीपुर में तीन केस दर्ज

दलित ख़वातीन के खिलाफ नाज़िबा तबसीरह को लेकर रामदेव के खिलाफ पीर को पटना में एक और हाजीपुर में तीन केस दर्ज कराए गए। वज़ीर श्याम रजक ने पटना के चीफ़ जस्टिस मजिस्ट्रेट रामाकांत यादव की अदालत में परिवाद दाखिल किया। इसमें भादवि, एससी/एसटी इस्तहसाल एंटी कानून, और अवामी नुमाइंदे एक्ट की मुखतलिफ़ दफा का जिक्र है। मामले पर सुनवाई मंगल को होगी।

परिवाद में लखनऊ में एक तकरीब में रामदेव की तरफ से दिए गए बयान को दलितों का बेइज़्ज़त करने वाला बताया गया है। बयान में बाबा ने कहा था कि राहुल गांधी दलितों के घर हनीमून मनाने जाते हैं। 26 अप्रैल 2014 को पटना से शाया दीगर हिन्दी अखबरात में रामदेव के इस बयान से मुतल्लिक़ छपी खबर को मुकदमे का बुनियाद बनाया गया है। उधर, रामदेव के खिलाफ हाजीपुर सीजेएम कोर्ट में भी तीन मुकदमे दर्ज कराये गए हैं।

लोजपा लीडर बालेन्द्र दास, वैशाली जिला एससी-एसटी मुलाज़िमीन यूनियन के जिला सेक्रेटरी ललन राम और ऑल इंडिया रविदसिया तंजीम के दफ्तर सेक्रेटरी विजय कुमार ने परिवाद दायर किये हैं। तीनों परिवादियों ने रामदेव पर इल्ज़ाम लगाया है कि राहुल गांधी की आड़ में उन्होंने दलितों का बेइज़्ज़त किया है। सीजेएम ने इस मामले को एसीजेएम के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।