रामोजी राव‌ को वेज़ अग में

इनाडू दफ़्तर के तख़लिया का हुक्म सदर नशीन इनाडू ग्रुप सी ऐच रामोजी राव‌ को अराज़ी तनाज़ा के मुक़द्दमा में एक और धक्का पहुंचा जहां रेंट कंट्रोल कोर्ट ने इनाडू दफ़्तर के अहाता का अंदरून तीन माह तख़लिया की हिदायत दी। अदालत ने अराज़ी के मालिक को किराया के बक़ायाजात अदा करने का रामोजी राव‌ को हुक्म दिया।

सीतमाधारा में जहां रामोजी राव‌ ने इनाडू ऑफ़िस तामीर किया, अराज़ी(ज़मीन‌) के मालिक कुमार वर्मा ने अदालत में दरख़ास्त दायर की और कहा कि रामोजी राव‌ ने लीज़ की मुद्दत ख़तम‌ होने के बावजूद तख़लिया(खाली) ना करते हुए उन्हें धोका दिया है।

यही नहीं बल्कि उन्हों ने मालिक अराज़ी के इलम में लाए बगै़र अराज़ी का एक हिस्सा सड़क की तौसीअ के लिए हवाले कर दिया और गै़रक़ानूनी तौर पर ज़मीन अदल बदल कर हासिल कर ली