देहरादून/नैनीताल, 31 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सीएम मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की एसआईटी अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को अपरिपक्व मानते हुए आज लौटा दिया अौर इसे तथ्यों के साथ दायर करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोजफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली के मनन शर्मा की जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई और अब इस याचिका को शुक्रवार को नये सिरे से दायर किया जाएगा।
न्यायालय के रुख से निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री रावत को फौरी राहत मिली है।