रियासती हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

पटना सिटी 30 अप्रैल : भागवत नगर, आदर्श नगर, जयप्रकाश नगर के बाशिंदों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सुनवाई के दौरान इन मुहल्लों में मकान नहीं तोड़े जाने के रियासती हुकूमत के फैसले पर मुहर लगा दी।

आदर्श भागवत जयप्रकाश नगर ज़द्दो-जहद मोरचा के सदर सरोजकांत त्रिपाठी ने यह इत्तेला दी। त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार रियासत दाखला तामीर तावून कमेटी को गर्दनीबाग इलाके में ज़मीन फराहम कराने की ज़िम्मेदारी रियासत हुकूमत को सौंपा।

मालूम हो कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने कमेटी को गर्दनीबाग में जमीन फराहम कराने का फैसला लिया था। सुनवाई के दौरान रियासती हुकूमत ने अपने फैसले से कोर्ट को आगाह कराया। इसके बाद आये आला अदालत के फैसले ने न केवल 40 साल पुराने तनाज़ा को ख़त्म कर दिया, बल्कि खौफ और दहशत के माहौल को खत्म कर दिया।