रियासत के चार तंजीम ग़ैर क़ानूनी करार

रांची 24 अप्रैल : रियासती हुकूमत ने चार तंजीमों को उनके क़्याम की तारीख से ग़ैर क़ानूनी करार कर दिया है। इन तंजीमों की सरगर्मियां तशकील की तारीख से आवाम अम्न नेज़ाम के बर अक्सी थी। जर्म तरीका तरमीम (एक्ट 1908 की दफा 16) के तहत फराहम करदा एख्त्यारत का इस्तेमाल करते हुए महकमा दाखला ने चारों तंजीमों को ग़ैर क़ानूनी करार करने की नोटीफिकेसन जारी कर दी है।

महकमा दाखला के अंडर सेक्रेटरी जी कुजूर के हुक्म से इस सिलसिले में रियासत के तमाम डीसी, एसएसपी को लैटर भेजा गया है। रियासती हुकूमत ने इन तंजीमों का रुक़न बनने, चंदा देने, इन्तहा पसंदी की पालिसी से मुताल्लिक कोई भी अदब या मैगज़ीन छापने और रखने को गैर कानूनी करार कर दिया है।

ये हुए ग़ैर क़ानूनी करार

झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएपी)
स्वतंत्र झारखंड प्रस्तुति कमेटी (एजेपीसी)
सशस्त्र पीपुल्स मोरचा (एसपीएम)
संघर्ष जन मुक्ति मोरचा (एसजेएमएम)