रियासत के 2500 प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई

रांची 24 अप्रैल : हक़ तालीम के एक्ट की मंजूरी नहीं लेनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले मरहले में वैसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, जो किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं हैं। रियासत में तकरीबन 2500 ज़ाती स्कूल हैं, जो किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। इन स्कूलों में तकरीबन चार लाख बच्चे तालीम लेते हैं।

हक़ तालीम एक्ट के तहत मंजूरी के लिए जिन स्कूलों ने अब तक दरख्वास्त नहीं दिया है, उनके खिलाफ एक मई से कार्रवाई का अम्ल शुरू हो जायेगी। एक मई से जिला तालीमी अहल्कार स्कूलों का मुआयना करेंगे। हक़ तालीम एक्ट के तहत तस्लीम नहीं लेनेवाले स्कूलों से यकमुश्त एक लाख रुपये का फाइन लिया जायेगा। इसके बाद स्कूल को रोजाना दस हजार रुपये फाइन देना होगा। इसके बाद भी मंजूरी नहीं लेनेवाले स्कूल को बंद करने की कार्रवाई की जायेगी।

31 मार्च तक लेनी थी मंजूरी
निजी स्कूलों को 31 मार्च 2013 तक हक़ तालीम एक्ट के तहत मान्यता लेनी थी। झारखंड में एक अप्रैल-2010 से हक़ तालीम एक्ट -2009 प्रभावी है। एक्ट की दफा 12 एक के तहत एक्ट लागू होने के तीन साल के अंदर रियासत में क्लास आठ तक के लिए कम तमाम म्यार के प्राइवेट स्कूलों को इसके तहत तस्लीम करनी थी।

डीएसइ दफ्तर में दस्तयाब है फारम
हक़ तालीम एक्ट के तहत मंजूरी तस्लीम करने का दरख्वास्त फारम तमाम अज़ला में जिला तालीम अफसर के दफ्तर में दस्तयाब हैं। स्कूल के दफ्तर से फारम हासिल कर सकते हैं। मंजूरी के लिए दरख्वास्त भी जिला तालीम अफसर के दफ्तर में ही जमा होगा।