पटना 11 मई :पटना हाइकोर्ट ने एक बड़े फैसले में पटना के रिहायशी इलाकों में कॉर्मशियल कांप्लेक्स की तामीर पर रोक लगा दी है। जस्टिस नवीन सिन्हा और शिवाजी पांडेय के बेंच ने जुमा को हुक्म दिया कि 40 फुट चौड़ी सड़क के किनारे 15 मीटर और 20 फुट चौड़ी सड़क के किनारे 11 मीटर से ऊंची इमारतें नहीं बनेंगी। यह हुक्म सनीचर से मौसर हो जायेगा।
नरेंद्र मिर्श की आवामी मुफाद दरख्वास्त की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि रिहायशी इलाकों में जो भी तामीर होंगे, उनमें कारोबारी अदारों को जगह नहीं मिलेगी। अगर ऐसा पाया गया, तो एसएसपी, मुकामी थाना, शहर तरक्की महकमा, म्युन्सिपल कॉर्पोरशन के अफसरान पर सीधी कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान म्युन्सिपल कॉर्पोरशन कमिश्नर भी मौजूद थे।कोर्ट ने हुक्म को लागू कराने की जिम्मेवारी शहर तरक्की महकमा,म्युन्सिपल कॉर्पोरशन कमिश्नर, एसएसपी और मकामी थाने को सौंपी है। अदालत ने कहा कि म्युन्सिपल कॉर्पोरशन एक्ट के तहत ही तमाम तामीर काम पूरे हों।