रेप अभियुक्त राजबल्लभ यादव की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए सरेंडर का हुक्म

पटना : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए उन्हें मंगलवार तक निचली अदालत के सामने पेश होने का हुक़्म दिया. यादव पर इस साल छह फ़रवरी को नवादा में अपने निवास पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप है. इसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था.

हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को यादव को ज़मानत दी थी. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. नालंदा पुलिस ने जो चार्जशीट दाख़िल की थी, उसमें यादव का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल किया गया. क़रीब एक महीने तक फ़रार रहने के बाद यादव ने चीफ़ मजिस्ट्रेट की अदालत में सरेंडर किया था. इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.