रेप का झूठा मुकदमा करने वाली ख्वातीन को सज़ा दे : अदालत

मुल्क की दारुल हुकूमत की एक अदालत ने रेप से मुताल्लिक कानूनों का गलत इस्तेमाल पर तब्सिरा करते हुए कहा कि झूठा मुकदमा दायर करने वाली ख्वातीन को सज़ा देनी चाहिए ।

एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने यह तब्सिरा एक खातून की तरफ से दिल्ली के नौजवान पर झूठा मामला दर्ज कराने की बाबत की। दिल्ली के एक कारोबारी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी ने खातून का सहारा लेकर उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज करा दिया।

रेप का झूठा मामला दर्ज कराने को लेकर अदालत ने पुलिस को एक शिकायत दर्ज करने की हिदायत दी । अदालत ने कहा कि यह मामला रेप के झूठे मामले की एक मिसाल है, जिसमें ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए शख्स को रेप के झूठे मामले में फंसाया जाता है।

जज ने कहा कि यह मामला रेप से मुताल्लिक कानूनों के गलत इस्तेमाल कि एक बेहतरीन मिसाल है। जज ने कहा कि वक्त आ गया है कि अदालत ख्वातीन की तरफ से दायर किए गए ऐसे झूठे मामलों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे। अदालत ने कहा कि ऐसी ख्वातीन को कानून के मुनासिब कानून के तहत सज़ा देनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि यह रेप का एक झूठा मुकदमा है, जो जुर्म के ग्राफ को बढाकर दिखाने में मदद करता है। ऐसे झूठे मामले रेप के हकीकी मामले को भी गैर अहम बना देते हैं।