रेप के आरोपी विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की

दिल्ली/पटना : नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपी विधायक को पटना हाईकोर्ट ने पहले जमानत दे दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील पर उस फैसले को निरस्त कर दिया है. दरअसल, रेप के इस मामले में 30 सितंबर को पटना उच्च न्यायालय ने राजबल्लभ को जमानत दी थी. इसके बाद विधायक की जमानत रद्द करने के लिए बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया और आरोपी विधायक की जमानत रद्द कर दी.

नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा के महिला थाने में 9 फरवरी को रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि छह फरवरी को बिहारशरीफ के धनेश्वर घाट मोहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गईं.

आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया. विधायक ने उसके साथ रेप किया. लड़की को सात फरवरी को बिहारशरीफ में उसके घर छोड़ दिया गया और उसे मुंह बंद रखने की धमकी दी गई. थाने में मामला दर्ज होने के बाद से विधायक राजबल्लभ यादव फरार हो गए थे. एक महीने के बाद सरेंडर किया था. मामला दर्ज होने के बाद राजद ने नवादा क्षेत्र से विधायक राजबल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया था.

गौरतलब है कि नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक राजबल्लभ यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बिहार में नालंदा जिले की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था. इससे पहले राजबल्लभ यादव की जमानत खारिज किए जाने के बाद बलात्कार पीड़िता के परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए मांग की है कि इस पूरे मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाए और आरोपी को फांसी की सजा दी जाए.