ब्राजील के शुमाली मशरिकी रियासत पारैबा की अदालत ने एक दावत में पांच ख्वातीन के साथ रेप करने और उनमें से दो ख्वातीन का कत्ल करने के जुर्म में नौजवानों के एक ग्रुप के सरगना को 106 साल कैद की सजा सुनाई है। इडुआडरे डोस सेंटोस पेरीरा साल 2012 में क्वीमादा शहर में हुएदो कत्ल और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वालों का सरगना माना गया है।
जस्टिस एंटोनियो मारोजा लिमीरा फिल्हो ने 19 घंटे की सुनवाई के बाद जुमे के रोज़ पेरीरा को सजा सुनाई। जुर्म की साजिश करने वाले पेरीरा को दोहरे कत्ल , पांच मख्वातीन के साथ रेप करने, मुजरिमाना साजिश करने, नाबालिगों को गलत रास्ते पर ले जाने और गैर कानूनी तौर से हथियार रखने का मुजरिम पाया गया। दिगर छह मुजरिमो को 26 से 44 साल तक की कैद की सजा मिली है। ये गैंगरेप और कत्ल 12 फरवरी, 2012 को पेरीरा के घर में मुनाकिद सालगिरह की दावत के दौरान हुए।
दावत में शामिल होने वाले दूसरे लोग पेरीरा के दोस्त थे और ख्वातीन के साथ रेप करने की उसकी साजिश से वाकिफ थे। पार्टी के दौरान कुछ नकाबपोश मर्द दावत में पहुंचे और उन्होंने ख्वातीन को एक बेडरूम में बंद करके उनके साथ रेप किया।
टीचर इजाबेला फ्राजोआ मॉन्टियरो(27) और रिसेप्सनिस्ट मिशेल डोमिंगेस डिसिल्वा (29) ने पहचान लिया कि नकाबपोश कोई और नहीं, बल्कि दावत के मेहमान थे। इसके बाद दरिंदों ने दोनों ख्वातीन का कत्ल कर दिया।