रेप मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल पर आरोप तय करने का अदालत ने दिया आदेश

पणजी। गोवा की अदालत ने पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोपी वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय करने के आदेश दिए।

इससे पहले, जिला व सत्र न्यायाधीश विजया पॉल ने तेजपाल की उनके खिलाफ लगे आरोप रद करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अब यदि 28 सितंबर को आरोप तय होते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

अभियोजक के अनुसार, अदालत ने कहा कि तेजपाल (54) के खिलाफ आइपीसी की धारा 341 (दोषपूर्ण अवरोध), 342 (दोषपूर्ण परिरोध), 350 (आपराधिक बल), 354 ए और बी (महिला पर यौन प्रवृत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना) तथा 376 (दुष्कर्म) के तहत आरोप तय होंगे। इस दौरान अदालत ने मीडिया को कार्यवाही से दूर रखा।

सरकारी वकील फ्रांसिस्को तवोरा ने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय होंगे। अदालत ने तेजपाल के खिलाफ कोई आरोप हटाया नहीं है।

मालूम हो, तेजपाल की एक कनिष्ठ सहयोगी ने उन पर 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक पांच सितारा होटल की एक लिफ्ट के अंदर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।