द पायनियर में छपी ख़बर के मुताबिक़ दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा है कि, “बलात्कार से पैदा हुए बच्चे को भी मुआवज़े का हक़ है।” अदालत ने कहा कि ये मुआवज़ा, बच्चे की मां को मिलने वाली राहत राशि से अलग होगा।
अदालत ने ये फ़ैसला तब सुनाया जब एक ट्रायल कोर्ट ने पाया कि रेप से पैदा हुए बच्चे के मुआवज़े संबंधी कोई भी प्रावधान पास्को एक्ट में (यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम) या दिल्ली सरकार की पीड़ित को दी जाने वाली मुआवज़े की राशि वाली योजना में है ही नहीं।