रेप क़ानून में तबदीली, रेप मुआमलात में मौत की सज़ा

नई दिल्ली. दिल्ली की बहादुर बेटी की मौत के बाद उमड़ा अवाम का एहतेजाज रंग लाया है. इस्मतदरी के क़ानून में तबदीली को काबीना ने मंज़ूरी दे दी है. ख़वातीन की हिफ़ाज़त को लेकर बनी जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफ़ारिशात के बाद हुकूमत ने इस्मतदरी के मुआमलात में सख़्त से सख़्त सज़ा देने वाले क़ानून को मंज़ूरी दे दी है. क़ानून में तबदीली को जल्द लागू करने के लिए हुकूमत आर्डीनैंस भी लाने वाली है. जल्द ही इस आर्डीनैंस को सदर के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा.
ज़राए के मुताबिक़ –
रेप क़ानून में तबदीली, जघनी रेप मुआमलात में मौत की सज़ा
1. इस के तहत अब आबरूरेज़ी के मुजरिम को उम्र क़ैद की सज़ा मिल सकती है. अभी तक रेप के मुआमले में कम से कम सात साल की ही सज़ा होती है.
2. इस्मतदरी और क़तल करने वाले मुजरिमों के लिए 20 साल की जेल की सज़ा होगी.
3. इस्मतदरी के जघनी मुआमलात में मौत की सज़ा तक की तजवीज़.
3. गेगरेप के लिए उम्र क़ैद की सज़ा देने का क़ानून.
4. नए क़ानून में ख़वातीन पर होने वाले तेजाबी हमले को भी शामिल किया गया है.
5. सदर आर्डीनैंस पर दस्तख़त करेंगे.
6. हुकूमत को छः माह के अंदर अंदर आर्डीनैंस पर पार्लीमैंट की मंज़ूरी भी हासिल करना होगा