रेलवे ट्रैक पार‌ करने पर हो सकती है 6 महीना की जेल

हैदराबाद: साउथ सैंटर्ल रेलवे ने अमृतसर में हुए भयानक हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पार‌ करने और पटरियों पुराने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का चेतावनी दिया है। रेलवे विभाग‌ ने स्पष्ट‌ किया कि रेलवे ऐक्ट 1989 के तहत नियमों के उल्लंघन पर 6 महिने की जेल और एक हज़ार रुपय जुर्माना हो सकता है या सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यात्रियों से रेलवे ट्रैक पार‌ करने के बजाय सब वे, अंडरग्राउंड ब्रिज या रेलवे क्रासिंग के पास से ट्रैक पार‌ करने की इच्छा की गई है। रेलवे ट्रैक के क़रीब किसी भी किस्म का प्रोग्राम आयोजित‌ ना करने और सेल्फी ना लेने का मश्वरा दिया गया है। इस के अलावा रेलवे ट्रैक क़रीब और रेल में सवार होते वक़्त सेल फ़ोन का इस्तेमाल ना करने की इच्छा की गई है।