रेलवे पार्सल पर भी 3.708 फ़ीसद लेवी आइद

नई दिल्ली, ०४ अक्टूबर (पी टी आई) शख़्सी सामान, ज़रई पैदावार और चंद दीगर अश्या ज़रुरीया के सिवाए रेलवे के ज़रीया भेजे जाने वाले दीगर तमाम पार्सलों पर 3.708 फ़ीसद (%) ख़िदमात टैक्स आइद ( लागू) कर दिया गया है।

रेलवे यक्म (01 )अक्टूबर से ये टैक्स वसूल करेगी। रेलवे के एक ब्यान में कहा गया है कि ख़िदमात टैक्स तमाम लीज़्ड और नान लीज़्ड पार्सल ट्रैफ़िक और तिजारती अशीया पर जिन्हें सामान के बतौर बुक किया गया हो, यक्म अक्टूबर से आइद ( लागू) कर दिया गया है। जिन अशीया को ख़िदमात टैक्स से इस्तिस्ना ( अलग कर) दिया गया है वो दिफ़ाई या फ़ौजी आलात, डाक और डाक के बैग्स, अख़बारात या रिसाले जो रजिस्ट्रार आफ़ न्यूज़ पेपर्स के पास रजिस्टर्ड हों और ज़रई पैदावार, हैं।

ग़िज़ाई अशीया बिशमोल आटे, चाय, काफ़ी, गुड़, शक्कर, दूध की मसनूआत, नमक और ख़ुर्दनी तेल मुस्तसना (मुक़्त) होंगे। इस्तिस्ना (अलग होने वाली) की फ़हरिस्त ( लिस्ट) में राहत रसानी अशीया बराए मुतास्सिरीन क़ुदरती-ओ-इंसानी साख़ता आफ़ात-ओ-हादिसात शामिल होंगे। सरकारी ख़ज़ाना को रेलवे से इस तरह 300 करोड़ रुपय आमदनी होगी।