नई दिल्ली 1 जुलाई ( पी टी आई ) रेलवे बोर्ड के एक रुक्न के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दायर करने की मंज़ूरी की ग़ैरमौजूदगी में रेलवे रिश्वतखोरी मुक़द्दमे में सी बी आई के फ़र्द-ए-जुर्म के 3 जुलाई तक मुक़र्रर वक़्त के अंदर दाख़िल किए जाने का कोई इमकान नहीं है ।
इस से इस मुक़द्दमे में गिरफ़्तार 10 मुल्ज़िमीन की अज़ ख़ुद ज़मानत पर रिहाई की राह हमवार हो जाएगी।फ़र्द-ए-जुर्म गिरफ़्तारी के इंदू रन 60 दिन दाख़िल करना लाज़िमी होता है अदम तकमील की सूरत में मुल्ज़िम ज़मानत पर रिहा किए जा सकते हैं ।
सी बी आई के डायरेक्टर रणजीत सिन्हा ने आज एक तक़रीब के मौक़े पर अलहदा तौर पर प्रेस कान्फ़्रैंस से ख़िताब करते हुए कहा कि सी बी आई फ़र्द-ए-जुर्म दाख़िल करने की कोशिश करेगी । तहक़ीक़ात हनूज़ जारी है ।
सी बी आई के डायरेक्टर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सी बी आई मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर फ़र्द-ए-जुर्म दाख़िल करने की तकमील करेगी ।वज़ीर रेलवे पवन कुमार बंसल ने अपने भतिजे विजय सिंगला की मुबय्यना तौर पर रेलवे बोर्ड के एक रुक्न महेश कुमार के तक़र्रुर के सिलसिले में 3 मई को रिश्वत की रक़म हासिल की थी ।
इस इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद बंसल वज़ीर रेलवे के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे । सी बी आई ने रेलवे बोर्ड के रुक्न के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दायर करने के लिए विज़ारत रेलवे से इजाज़त तलब की थी जिस का हनूज़ इंतेज़ार है ।
तहक़ीक़ात के दौरान सी बी आई बंसल और दीगर 10 अफ़राद से पूछताछ करचुकी है जो इस सिलसिले में हिरासत में लिए गए हैं । ये मुक़द्दमा कुमार के रुकन इलेक्ट्रीकल रेलवे बोर्ड के आली ओहदे पर तक़र्रुर के लिए रिश्वतखोरी से मुताल्लिक़ है ।
वज़ीर रेलवे के भतीजे सिंगला के एक क़रीबी साथी संदीप गोविल ने 10 करोड़ रुपय की रिश्वत तल्ब की थी ।सी बी आई के बमूजब 90 लाख रुपय की रक़म अदा करदी गई थी जो तलाशी के दौरान बरामद करली गई।