रेवेंथ् रेड्डी ज़मानत पर हुक्म अलतवा की ए सी बी दरख़ास्त मुस्तर्द

हैदराबाद 04 जुलाई:सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु देशम रुकने असेंबली रेवेंथ् रेड्डी की ज़मानत पर हुक्म अलतवा से मुताल्लिक़ तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की दरख़ास्त को मुस्तर्द कर दिया।

चीफ़ जस्टिस आफ़ इंडिया की ज़ेर-ए-सदारत बेंच ने हाईकोर्ट की तरफ से दी गई मशरूत ज़मानत के मुआमले में मुदाख़िलत से इनकार किया।

तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाईकोर्ट की तरफ से दी गई मशरूत ज़मानत को मंसूख़ करने और हुक्म अलतवा जारी करने की दरख़ास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन दायर की थी। नोट बराए वोट स्कॅम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड्डी को गिरफ़्तार करते हुए उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज किया था।

उन्हें ए सी बी ने अपनी तहवील में रखते हुए तहक़ीक़ात के बाद अदालती तहवील में दे दिया था जिस के बाद ही हैदराबाद हाईकोर्ट ने उन्हें मशरूत ज़मानत मंज़ूर की।

ज़मानत पर हुक्म अलतवा हासिल करने के लिए तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। ए सी बी की दरख़ास्त पर चीफ़ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत बेंच ने समाअत की और उसे मुस्तर्द कर दिया।