रज़ाकाराना तंज़ीमों के लिए लाईसेंस ज़रूरी

ज़िला में ख़वातीन‍ ओ अतफ़ाल की निगहदाशत-ओ-देख भाल करनेवाली रज़ाकाराना तंज़ीमी इदारे लाज़िमी तौर पर लाइंस हासिल करें वर्ना इन इदारों को बंद कर दिया जाएगा। ज़िला कलेक्टर एन प्रसाद ने एक सहाफ़ती बयान में ये बात बताई।

ख़वातीन‍ ओ‍ अतफ़ाल के इदारे (लाईनिंग) क़ानून 1956 के मुताबिक़ ज़िला में रज़ाकाराना तंज़ीमें CNGOs अफ़राद इदारे तिजारती काज़ के लिए दुसरे काज़ के लिए चलाए जाने वाले ख़वातीन‍ ओ अतफ़ाल की तंज़ीमें, यतीम ख़ाने , हॉस्टलस , बच्चों के और् बेवाओं के सदन वर्किंग विमेंस हॉस्टलस , ख़वातीन और अतफ़ाल के तहफ़्फ़ुज़-ओ-परवरिश-ओ-बहबूदी के लिए चलाए जाने वाले और बच्चों के हेल्प् लाईन और कौंसलिंग जैसे सेंटरस से ख़िदमात फ़राहम करने वाले सर्विस प्रो वाईड रस वग़ैरा लाज़िमी तौर पर लाइंस हासिल करने का मश्वरह दिया।

लाइंस आन लाईसेंस के ज़रीये http://missingperson.tg.nic.in वैब साईट में रजिस्टर्ड करके लाईसेंस हासिल करसकते हैं।तफ़सीलात के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ख़वातीन‍ ओ‍ अतफ़ाल तरक़्क़ी, पूनम काम्प्लेक्स , करीमनगर के दफ़्तर में रब्त करें।

0878-2254050 , 8332987862 , 8332987861 नंबर पर भी फ़ोन करके मुकम्मिल तफ़सीलात हासिल करसकते हैं।