लंदन हाईकोर्ट ने ट्रावैल एजैंट को फ़्यूल सरचार्ज कमीशन ना देने के मुक़द्दमे का फ़ैसला पाकिस्तान इंटरनैशनल एयर लाईन के ख़िलाफ़ दे दिया। जज ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ एयर लाईन की अपील की दरख़ास्त भी मुस्तर्द करदी। पी आई ए को हुक्म दिया गया कि 21 दिन के अंदर ट्रावैल एजैंट को 35 हज़ार पाउंड अदा करे।