लड़की का बलात्कार करने के मामले में मां बेटे को सजा

उत्तर प्रदेश में  फास्ट ट्रैक अदालत ने एक विकलांग लड़की का बलात्कार करने के आरोपी को आज सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई| शम्सुल्ला उर्फ सद्दाम सफेद दाग की बीमारी से पीड़ित था जिसकी वजह से कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी माँ एक ही क्षेत्र की एक अंधी लड़की को अपने घर बुलाकर लाई और कहा कि तू देख नहीं सकती और मेरे बेटे को सफेद दाग का रोग है।

तुम दोनों शादी कर लो उसकी भी कहीं शादी नहीं हो पा रही| इसलिए वह उनके बहकावे में आ गई। शादी का लालच देकर सद्दाम उसके साथ दो साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह पांच माह की गर्भवती हो गई तो माँ बेटे ने शादी से इनकार कर दिया|

लड़की ने इस मामले की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने 28 सितंबर 2013 को बलात्कार और साजिश का मामला दर्ज करके माँ और बेटे के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी| जसटिस शर्मा ने इस मामले में शम्सुल्लाह उर्फ सद्दाम को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद बामशकत और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा और माँ ज़ैबुन्निसा को बलात्कार की साजिश रचने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई। रुपया अदा न करने पर दोनों को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।