लापरवाही से ड्राइविंग के बाइस दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक़ : अदालत

नई दिल्ली

हर एक ड्राईवर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी गाड़ी को मुकम्मल क़ाबू में रखे और गाड़ी इस क़दर तेज़ ना चलाए कि दूसरों की ज़िंदगी केलिए ख़तरा बन जाये। दिल्ली की अदालत ने आज एक बस ड्राईवर के ख़िलाफ़ सज़ाए क़ैद के फ़ैसले को बरक़रार रखते हुए ये मश्वरा दिया जबकि इस ड्राईवर की लापरवाही से एक स्कूटरयान की मौत वाक़्य हुई थी।

डिस्ट्रिक्ट ऐंड सैशन जज एनामलहोतरा ने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ बस ड्राईवर जय‌ सिंह की अपील को मुस्तरद करदी जहां पर ड्राईवर को तेज़ रफ़्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के बाइस एक स्कूटरयान की मौत के जुर्म में 6 माह की सज़ाए क़ैद सुनाई है। अदालत ने मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ 5 हज़ार रुपये के जुर्माने को बरक़रार रखा है।